देशनईदिल्लीनईदिल्ली31 अक्टूबर 2026
रिश्ता टूटने पर सहमति से बने संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट अदालत ने कहा—शुरुआत से धोखे या छल के जरिए सहमति हासिल की गई हो तो मामला अलग; वास्तविक यौन हिंसा के मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को केवल रिश्ता टूट जाने या बाद में पछतावा होने के आधार पर बलात्कार का अपराध नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि सहमति से बने रिश्ते को उसके समाप्त होने के बाद पिछली तारीख से आपराधिक रंग देना कानून का उद्देश्य नहीं है।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने शादी और वैवाहिक स्थिति से जुड़े कथित धोखे के आरोपों वाले मामले में आरोपी को राहत देते हुए यह टिप्पणी की। अदालत के अनुसार, किसी रिश्ते में सहमति से बने शारीरिक संबंधों को केवल इसलिए बलात्कार नहीं माना जा सकता कि बाद में दोनों के बीच संबंध खराब हो गए या एक पक्ष ने रिश्ता समाप्त कर दिया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि शुरुआत से ही आरोपी की शादी करने की कोई मंशा नहीं थी और उसने केवल शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से झूठा वादा करके सहमति हासिल की थी, तो मामला अलग होगा। ऐसे मामलों में धोखे और सहमति की वास्तविक परिस्थितियों की जांच आवश्यक है।
अदालत ने चिंता जताई कि असफल रिश्तों को बाद में आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति न्याय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। केवल रिश्ता समाप्त करने के कारण किसी व्यक्ति को बलात्कार के मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि बलात्कार महिला की शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा पर गंभीर हमला है। जहां वास्तविक यौन हिंसा, जबरदस्ती या धोखे से सहमति हासिल करने के तथ्य सामने आएं, वहां कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
अदालत का संदेश स्पष्ट है: सहमति से बने असफल रिश्ते और शुरुआत से धोखे के जरिए हासिल की गई सहमति—दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। न्याय व्यवस्था को वास्तविक पीड़ितों को न्याय देना है और उसका इस्तेमाल किसी को प्रताड़ित करने के लिए भी नहीं होने देना है।
RAAZ NEWS | मंदसौर

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